Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

हिमाचल प्रदेश में अब भवन निर्माण पर की सख्ती

                                    हिमाचल में भवन निर्माण के नियम सख्त, फरवरी अंत से होंगे लागू

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश ने भवनों के निर्माण में सख्ती कर दी है। सरकार ने नालों और खड्डों से उचित दूरी बनाने रखने के लिए भवनों के निर्माण करने नियम तय किए हैं। नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड में भले नदी नालों का जिक्र न हो लेकिन मौके पर नाले से पांच मीटर और खड्डों से 7 मीटर छोड़कर ही भवनों का निर्माण करना होगा।  हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के चलते भवनों को भारी नुकसान हुआ है। 

नालों और खड्डों के किनारे भवन क्षतिग्रस्त हो गए।सरकार को करोड़ों रुपये का मुआवजा देना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में पहले नालों से तीन जबकि खड्डों से 5 मीटर दूरी पर ही भवनों का निर्माण किए जाने का प्रावधान था। वहीं राजस्व रिकार्ड में अगर नाला व खड्ड का जिक्र नहीं है तो वहां चार बिस्वा प्लॉट के फ्रंट में दो मीटर सेटबैक छोड़ना होता था। सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुल्लू, मनाली, चंबा, मंडी में जो घरों को नुकसान हुआ है। वहां नालों और खड्डों से उचित दूरी नहीं बनाई गई थी। हालांकि अभी प्रदेश सरकार ने नियम लागू करने के लिए लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। फरवरी अंत में सरकार इन नियमों को लागू कर देगी। 




Post a Comment

0 Comments

मई माह में कोटी की चढ़ाई नहीं चढ़ पाया था ट्रेन सेट