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एक जनवरी, 2024 को 18 वर्ष या अधिक आयु वाले नाम मतदाता सूची में करवाएं दर्ज-एसडीएम

      आगामी 9 दिसंबर, 2023 तक किया जा रहा है फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 

जोगिंदर नगर,रिपोर्ट जतिन लटावा

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 31 जोगिन्दर नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आगामी 9 दिसंबर, 2023 तक किया जा रहा है। आगामी लोकसभा व विधानसभा निर्वाचनों के लिए प्रयुक्त होने वाली इस फोटोयुक्त मतदाता सूची के लिए अर्हता तिथि एक जनवरी, 2024 निर्धारित की गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जोगिन्दर नगर कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि अर्हता तिथि एक जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करवाएं। इसके लिए वे अपने मतदान केंद्र में तैनात बूथ लेवल अधिकारी के पास प्रारूप-6 भरकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई पात्र नागरिक जो 1 अप्रैल, 2024, 1 जुलाई, 2024 एवं 1 अक्टूबर, 2024 की अर्हता तिथि को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु पूरी कर रहा है, वे सभी नागरिक निर्वाचक नामावली में अपना अग्रिम आवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी प्रारूप-6 भर सकते हैं।

एसडीएम ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों में 4, 5, 18 व 19 नवम्बर, 2023 को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी पात्र अपंजीकृत मतदाता जिनकी आयु पहली जनवरी, 2024 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई है, वे अपने मतदान केंद्र या बूथ स्तर अधिकारी के पास जाकर आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा अपमार्जन, संशोधन, स्थानांतरण हेतु भी विभिन्न प्रारूपों में आवेदन किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एन.वी.एस.पी.)/वोटर हेल्पलाइन एप्प (वी.एच.ए.) के माध्यम से भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है तथा इसके तहत भी अग्रिम आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

उन्होंने मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने तथा छूटे हुए पात्र लोगों विशेषकर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों से मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का आहवान किया है। इसके अतिरिक्त समस्त राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों, महिला व युवक मंडलों से भी मतदाता सूचियों का निरीक्षण करने, पात्र नागरिकों का नाम दर्ज कराने तथा अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाने इत्यादि में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने संबंधी जानकारी हासिल करने को निर्वाचन विभाग के टोल फ्री नम्बर 1950 पर भी प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।





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