संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत की गई सख्त कार्रवाई
शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट
शोघी बैरियर पर चिट्टे की तस्करी करते हुए पकड़े गए शिमला ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल राहुल कुमार को पुलिस महानिदेशक के निर्देशों पर सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। शोघी बैरियर पर राहुल कुमार, गौरव और विकास के कब्जे से कुल 9.480 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था।
तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्जकर पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि पुलिस सेवाओं में सेवारत ट्रैफिक पुलिस कर्मी के इस कृत्य की गंभीरता, विभाग की छवि पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव, बल में अनुशासन और शुचिता बनाए रखने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संविधान के आर्टिकल 311(2)(बी) के तहत कार्रवाई अमल में लाई है। पुलिस मुख्यालय ने इससे स्पष्ट संदेह संदेश दिया है कि चिट्टा तस्करों के लिए और न ही चिट्टा के आदी व्यक्तियों के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस में कोई स्थान है।
इसके साथ ही प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने शिमला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधीन तैनात कर्मी के चिट्टा तस्करी में शामिल होने पर भी कड़ी नाराजगी जताई है।प्रदेश पुलिस चिट्टा तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन एक के बाद एक शिमला पुलिस के कर्मी चिट्टा तस्करी में पकड़े जा रहे हैं। इससे प्रदेश पुलिस की छवि खराब हो रही है। जिला शिमला में इससे पहले चार पुलिस कर्मचारियों को चिट्टा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। शिमला पुलिस ने विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात कुल 28 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर चुकी है और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार को सूची भी सौंप चुकी है।
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