प्रतिबंधित कैप्सूल ब*रामद होने के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
काँगड़ा,ब्यूरो रिपोर्ट
पुलिस थाना पालमपुर के तहत फरवरी 2020 में 1150 नशीले कैप्सूल बरामद करने के मामले में दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया है। सागर निवासी बिंद्रावन को 12 वर्ष का कठोर कारावास और 1.20 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। दूसरे दोषी नीलम निवासी खिलड़ू बिंद्रावन को 11 वर्ष का कठोर कारावास और 1.20 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
यह फैसला विशेष न्यायाधीश सह प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय धर्मशाला डॉ. अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने सुनाया है। जानकारी के अनुसार 14 फरवरी 2020 को नारकोटिक्स सेल धर्मशाला की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि सागर के घर में नीलम नशीले कैप्सूल पहुंचाने वाली है। इसके बाद पुलिस टीम ने बिंद्रावन स्थित सागर के घर में दबिश दी। घर के कमरे में बिस्तर के नीचे रखे बैग से 23 पैकेट में 1150 नशीले कैप्सूल बरामद किए थे।जांच में कैप्सूलों में 571.550 ग्राम ट्रामाडोल पाउडर पाया गया जो व्यावसायिक मात्रा से काफी अधिक था।
अदालत ने फैसले में कहा कि बरामद नशीला पदार्थ व्यक्तिगत सेवन के लिए नहीं बल्कि अवैध कारोबार और वितरण के उद्देश्य से रखा गया था। मुकद्दमे के दौरान बचाव पक्ष ने बरामदगी, स्वतंत्र गवाहों और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए लेकिन अदालत ने पुलिस और अन्य साक्ष्यों को विश्वसनीय माना। अदालत ने कहा कि दोनों आरोपी संयुक्त और सचेत कब्जे में पाए गए और अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा।
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