Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत पोक्सो कोर्ट द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को 6 साल का कारावास

 दोषी करार दिए गए अध्यापक के खिलाफ स्कूल के प्रधानाध्यापक विजय अवस्थी ने 2018 में शिकायत दर्ज करवाई थी

काँगड़ा,रिपोर्ट नेहा धीमान 

जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत पोक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी कमलजीत पुत्र स्वर्गीय दुनी चंद निवासी गांव बलुही डाकघर खेरा तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा को 6 वर्ष का साधारण कारावास व 10000 रुपये जुर्माना न देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।दिनांक 6.11.2018 को स्कूल के प्रधानाध्यापक विजय अवस्थी ने ईमेल द्वारा भवारना पुलिस थाना में सूचना दी कि उनके स्कूल में 27 छात्राओं जो की नौवीं व दसवीं कक्षा में पढ़ती हैं। 

उन्होंने शिकायत दर्ज कारवाई की उनके स्कूल के भाषा अध्यापक द्वारा छात्राओं के साथ पढ़ाई के समय जानबूझकर किसी न किसी बहाने से लड़कियों के संवेदनशील अंगों को स्पर्श करता था।जिस कारण छात्राएं अपने आप को असुविधाजनक महसूस करती थीं। सूचना मिलने पर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की गई। इस केस की तफ्तीश एएसआई बलदेव राज द्वारा की गई और अदालत में पेश किया गया। केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी राजरानी द्वारा की गई। इस केस में 51 गवाह पेश किए गए।





Post a Comment

0 Comments

छात्रा यशस्विनी अग्रवाल को दसवीं की मेरिट लिस्ट में शामिल करने का आदेश