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महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

                                           महिला से दुष्कर्म करने वाले को 21 हज़ार का जुर्माना भी लगा 

चम्बा,ब्यूरो रिपोर्ट 

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा मोहित बंसल की अदालत ने महिला से दुष्कर्म के मामले में नामजद दीप उर्फ बिट्टू पुत्र लेखराज वासी गांव बोंदेडी तहसील चुराह को दोषी करार दिया है।दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 376 के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 


दोषी को भादंसं की धारा 452 के तहत भी तीन वर्ष कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना और भादंसं की धारा 323 के तहत तीन माह के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी चंबा संजीव सिंह राणा ने की।अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़ित ने दो दिसंबर 2017 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि एक दिसंबर को पति और बेटी शादी समारोह में शामिल होने गए थे।

इसी दौरान रात को दीप उर्फ बिट्टू कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ घुसा। पीडित का कहना है कि पारिवारिक सदस्यों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए दीप उर्फ बिट्टू ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित ने इसकी जानकारी अपनी सास और पति को दी। इसी बीच, ग्रामीणों ने दीप उर्फ बिट्टू को पकड़कर उसकी पिटाई भी की। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी को दोषी करार दिया है।




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