Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

याचिकाकर्ता को बकाया राशि का भुगतान न करने पर चेतावनी

                              अगर भुगतान नहीं किया तो अनुच्छेद 360 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को बकाया राशि का भुगतान न करने पर प्रदेश में वित्तीय संकट की घोषणा करने की चेतावनी दी है। 

न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार को अगली सुनवाई से पहले बकाया का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि अगर भुगतान नहीं किया तो अनुच्छेद 360 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।अदालत ने यह आदेश शशि ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश में दिए हैं। याचिकाकर्ता ने विभाग से वर्ष 2022 में बिल जमा करने की तारीख से वास्तविक भुगतान 13,88,801 रुपये और 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने का भी अनुरोध किया था। 

कोर्ट के निर्देशों के बाद सरकार ने याचिकाकर्ता के दावे के भुगतान को स्वीकार किया, लेकिन दूसरी ओर भुगतान न करने का कारण राज्य के खजाने में धन की कमी बताया।अदालत के बार-बार समय देने के बावजूद भी याचिकाकर्ता को बकाया जारी नहीं किया। 2022-23 वित्तीय वर्ष के तहत विभिन्न ठेकेदारों को 2,376 लाख रुपये के टेंडर दिए थे, जबकि बजट प्रावधान 357.96 लाख का था। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त टेंडर के तहत मरम्मत और रखरखाव का कार्य पूरा किया है। राज्य के खजाने में धन की कमी के कारण सरकार ने ब्याज सहित 15.16 लाख रुपये का भुगतान अभी तक याचिकाकर्ता को नहीं किया है। अब मामले की सुनवाई 1 अगस्त को होगी। 

Post a Comment

0 Comments

अब चढ़ावे की गणना के तुरंत बाद बैंक को सौंपा जाएगा कैश