फैसले की अनुपालना नहीं करने पर होगी कार्यवाही
शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य पर्यटन विकास निगम को चेतावनी दी है कि अगली सुनवाई तक फैसले की अनुपालना नहीं की गई तो क्यों न निगम की संपत्ति को कुर्की करने के आदेश पारित कर दिए जाएं।
न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए पर्यटन निगम को दो सप्ताह का और समय दिया है। अदालत ने सख्त हिदायत दी है कि अगर निर्धारित समय में जवाब दाखिल नहीं किया गया तो अगली सुनवाई के दौरान अधिकारियों को अदालत में उपस्थित होना होगा।
इस दौरान उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि फैसले को लागू करने के लिए निगम की संपत्ति और संबंधित अधिकारियों के वेतन को क्यों न अटैच किया जाए। अदालत में इस मामले की अगली सुनाई 10 सितंबर को होगी। अदालत ने यह आदेश हीरालाल वर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन निगम मामले में दिया है। अदालत ने पाया कि बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद भी प्रतिवादी राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से अभी कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।
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