एक माह के लिए वसूली निलंबित
बिलासपुर,ब्यूरो रिपोर्ट
जिला बिलासपुर में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण किरतपुर से नेरचौक तक फोरलेन के अंतर्गत बलोह और गरामोड़ा टोल प्लाजा में टोल शुल्क वसूली को आगामी एक माह तक निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में आज आदेश जारी किए गए हैं।
इससे पूर्व प्रदेश सरकार में नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट कर इस विषय को विस्तार से उठाया।उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय राजमार्ग के बड़े हिस्से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बाधित हों, तब यात्रियों से टोल शुल्क वसूली न्यायसंगत नहीं है। इसी दृष्टि से सार्वजनिक हित में बलोह और गरामोड़ा टोल प्लाजा में वसूली को निलंबित करने की आवश्यकता है।मुख्यमंत्री ने मंत्री धर्माणी को आश्वस्त किया कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) सहित संबंधित विभागों से समन्वय कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
इसके उपरांत देर शाम उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राहुल कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बलोह और गरामोड़ा टोल प्लाजा में टोल शुल्क वसूली को एक माह की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।आदेश में कहा गया है कि लगातार हो रही भारी वर्षा और भूस्खलन से किरतपुर-नेरचौक राष्ट्रीय राजमार्ग के अनेक हिस्सों को गंभीर क्षति पहुंची है। मार्ग पर बड़े-बड़े पत्थर गिरने और बार-बार भूस्खलन होने से यातायात बाधित हो रहा है। कई बार यात्रियों को घंटों तक मार्ग पर फंसे रहना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भोजन, पेयजल और विश्राम जैसी बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव झेलना पड़ रहा है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा और राहत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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