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स्कूल प्रवक्ताओं को 12 सप्ताह के भीतर मिलेगा एरियर का भुगतान

                                                         सरकार ने लंबित भुगतान को लेकर दिए निर्देश

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता डीपीई शिक्षकों को उनके बकाया एरियर का भुगतान आगामी 12 सप्ताह के भीतर जारी किया जाएगा। 

न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को सूचित किया कि शिक्षा निदेशक की ओर से 10 सितंबर 2025 को इस संबंध में विचार आदेश जारी किया जा चुका है। 12 मार्च 2026 को विभाग ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर याचिकाकर्ताओं के एरियर के भुगतान को सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं।

अदालत ने सरकार के निर्देशों को रिकॉर्ड पर लेते हुए आदेश दिया कि उम्मीद और विश्वास है कि याचिकाकर्ताओं को देय बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा। याचिकाकर्ता संघ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव भूषण ने कोर्ट से आग्रह किया कि भुगतान की प्रक्रिया को समयबद्ध किया जाए। अदालत ने यह आदेश स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन की ओर से दायर एक निष्पादन याचिका में दिया है। याचिकाकर्ताओं ने सरकार से अपने वित्तीय बकाया के भुगतान की मांग की थी। इसी के साथ अदालत ने इस याचिका का निपटारा कर दिया गया।


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