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नगर निगम शिमला के मेयर का कार्यकाल अब 5 साल, लोकभवन से बिल को मंजूरी

                                                       शिमला मेयर का कार्यकाल बढ़ाने वाला बिल पास

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में नगर निगम शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका पर वीरवार को फिर सुनवाई हुई। 

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मेयर का कार्यकाल ढाई से पांच वर्ष बढ़ाने को लेकर जो बिल मंजूरी के लिए लोकभवन भेजा गया था, उसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और इसे राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया है। इस बिल के अनुसार पूरे प्रदेश में नगर निगम के मेयर और उप मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष किया गया है।सरकार के जवाब के बाद मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले को सुनवाई के लिए दो हफ्ते के बाद सूचीबद्ध करने को कहा है। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने जो कानून बनाया है, वह पिछली तारीख से लागू नहीं हो सकता है। 

इस पर न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अपने तथ्य अगली सुनवाई में पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी।गौरतलब है कि 25 अक्तूबर 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश लाकर नगर निगम शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाकर ढाई से पांच वर्ष कर दिया था। बाद में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने कार्यकाल बढ़ाने को लेकर एक बिल पारित कर राज्यपाल को भेजा, लेकिन बिल को राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद फरवरी 2026 में शुरू हुए बजट सत्र के दौरान विधानसभा ने दोबारा बिल पारित कर राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा, जिसे राज्यपाल ने अब मंजूरी दे दी है।

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