नियमों की अनदेखी करने वाले निजी नर्सिंग कॉलेजों पर सख्ती
शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट
हिमाचल में नियमों का पालन नहीं करने वाले नर्सिंग संस्थानों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। कई निजी संस्थानों में आधारभूत ढांचा, प्रयोगशाला और अध्यापन स्टाफ पूरा नहीं है।
स्वास्थ्य विभाग को मिली शिकायत के चलते अब इनकी जांच शुरू कर दी गई है।स्वास्थ्य विभाग की ओर से गठित टीमें इन संस्थानों का निरीक्षण कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगी।स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग स्कूलों और कॉलेजों के लिए गाइडलाइन तैयार की है। इसमें आधारभूत ढांचा, सीट और टीचिंग फैकल्टी, लैब आदि शर्तों को अनिवार्य किया गया है। विभाग का कहना है कि जिन संस्थानों के पास यह आधारभूत ढांचा नहीं होगा, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। सरकार नए संस्थान खोलने के बजाय पहले से चल रहे संस्थानों को मजबूत करने जा रही है।
प्रदेश में वर्तमान में 56 नर्सिंग कॉलेज और स्कूल हैं, जिसमें करीब 47 निजी नर्सिंग संस्थान हैं, जबकि अन्य सरकारी हैं।कई संस्थानों में स्टेट कोटा कम और मैनेजमेंट कोटे में निर्धारित से ज्यादा फीस वसूलने का मामला भी विधानसभा में भी गूंजता रहा है। लगातार संस्थान पर मैनेजमेंट कोटे में ज्यादा फीस वसूलने के आरोप भी लगाए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि संस्थानों के पास अपना आधारभूत ढांचा होना अनिवार्य किया गया है। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा ने कहा कि निजी नर्सिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जाएगा।

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