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8 साल बाद पीड़ितों को राहत, मुआवजा जारी करने के आदेश

                               लंबे इंतजार के बाद प्रशासन की कार्रवाई, प्रभावित परिवारों में जगी उम्मीद

बिलासपुर,ब्यूरो रिपोर्ट

करीब आठ साल पुराने मोटर दुर्घटना दावा मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) घुमारवीं ने लंबित पड़ी मुआवजा राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश डॉ. मोहित बंसल की अदालत ने राष्ट्रीय बीमा कंपनी की ओर से कोई आपत्ति न आने के बाद यह फैसला सुनाया।

रिपोर्ट के अनुसार एमएसीटी केस बिमला देवी बनाम द प्रिंसिपल हिम सर्वोदय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल घुमारवीं एवं अन्य में कुल 9,24,662 रुपये जमा हैं। इनमें से 68,612 रुपये की राशि अब तक जारी नहीं की गई थी।अदालत ने मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद कहा कि पूर्व में दिए गए निर्णय के तहत आवेदक को 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित मुआवजा देने का आदेश पारित किया जा चुका है।

चूंकि बीमा कंपनी की ओर से राशि जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई, इसलिए अदालत ने लंबित राशि को अद्यतन ब्याज सहित जारी करने के आदेश दिए। आवेदन का निस्तारण करते हुए इसे मुख्य केस फाइल के साथ संलग्न करने के आदेश भी दिए गए।


 

 

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