निर्धारित अवधि के बाद बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों पर प्रशासन की नजर
हमीरपुर,ब्यूरो रिपोर्ट
नगर निगम हमीरपुर के तहत ट्रेड लाइसेंस बनवाने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद अब धरातल पर इसकी जांच की जाएगी। जांच के दौरान यदि कोई व्यापारी बिना ट्रेड लाइसेंस के पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।शहर में लगभग 2000 दुकानदारों में से अब तक केवल 687 दुकानदारों ने ही ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस बनवाया है। हालांकि कुछ दुकानदारों ने पहले ऑफलाइन लाइसेंस भी बनवाए हैं, जिनकी भी नगर निगम द्वारा जांच की जाएगी।
नगर निगम ने दुकानदारों को लाइसेंस बनवाने के लिए तीन बार समय दिया था। पहले मार्च तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर अप्रैल और फिर 15 मई तक किया गया, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश दुकानदारों ने लाइसेंस नहीं बनवाया। अब अवधि समाप्त होने के बाद नगर निगम ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार बिना ट्रेड लाइसेंस के दुकानदारों पर 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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