अदालत के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया स्थगित
शिमला, ब्यूरो रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश में शास्त्री (संस्कृत शिक्षक) की भर्ती प्रक्रिया में बीएड पास अभ्यर्थियों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने भी तुरंत प्रभाव से पूरी भर्ती प्रक्रिया स्थगित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
मामला सीडब्ल्यूपी नंबर 6465/2026 (प्रवीण कुमार बनाम राज्य सरकार व अन्य) से जुड़ा है। मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को प्रदेश हाईकोर्ट में हुई थी। याचिकाकर्ताओं ने 2023 में आयोजित भर्ती प्रक्रिया के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को शास्त्री पद पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने आदेशों में स्पष्ट किया कि इससे पहले 30 दिसंबर 2024 को सीडब्ल्यूपी नंबर 9010/2023 (हेमंत शर्मा बनाम राज्य सरकार) मामले में 11 अक्तूबर 2023 का संबंधित सर्कुलर रद्द किया जा चुका है। इसके बावजूद उसी आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाना अवैध और अनुचित माना गया। कोर्ट ने कहा कि जब सर्कुलर पहले ही रद्द हो चुका है, तो उसके आधार पर की जा रही कार्रवाई सही नहीं ठहराई जा सकती। इसी के चलते कोर्ट ने अगली सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में निदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नवंबर 2023 और जनवरी 2024 में हुई काउंसलिंग के आधार पर शास्त्री पदों पर चल रही पूरी भर्ती प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से रोक दी जाए। अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया आगे न बढ़ाई जाए।
उधर, इस फैसले का असर प्रदेश के हजारों बीएड पास अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, जो लंबे समय से शास्त्री पद पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। काउंसलिंग पूरी होने के बाद नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों को अब अगली सुनवाई तक इंतजार करना होगा। अब मामले की अगली सुनवाई में तय होगा कि भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा या पूरी प्रक्रिया में बदलाव होगा। फिलहाल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

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