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HP: शिमला में हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए केंद्र को 10 दिन का अल्टीमेटम

                                               HC ने एयरलाइंस कंपनियों को भी बनाया पक्षकार

शिमला, ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की राजधानी शिमला में हवाई सेवाएं शुरू न करने पर सख्त रुख अपनाया है। इसके लिए केंद्र सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव को हवाई सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने को लेकर फैसला लेने और इस पर विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा है।

खंडपीठ ने कहा कि अगर समय रहते इस पर विचार नहीं किया गया तो अगली सुनवाई के दौरान सचिव को सड़क मार्ग से अदालत में तलब करने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा खंडपीठ ने जनहित याचिका में हवाई सेवा मुहैया कराने वाली एयरलाइंस कंपनी को भी मामले में प्रतिवादी बनाया है और नोटिस जारी किया है।

खंडपीठ ने चिंता जताते हुए कहा कि जब देश की सभी राजधानियां हवाई सेवाओं से जुड़ीं है, तो शिमला क्यों नहीं। अदालत ने सिक्किम और भूटान का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर ऐसे हिमालयी क्षेत्र में जहां पर बड़े एयरक्राफ्ट नहीं चलाए जा सकते हैं तो कम से कम डबल इंजन एयरक्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाए, जिसमें कम से कम रोजाना 25 से 30 लोग सफर कर सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जियोग्राफिकल कंडीशन के आधार पर बरसात के मौसम में सड़कें पूरी तरह बर्बाद और क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना में राजधानी शिमला को वंचित रखा गया है। अदालत ने कहा कि इसे लेकर राज्यसभा में भी सवाल उठाया गया है। सुनवाई के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा वर्चुअल माध्यम से पेश हुए

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