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अनुबंध TGT शिक्षकों को बड़ी राहत, संशोधित वेतनमान के आदेश जारी

                                    शिक्षा निदेशालय का फैसला, अब मिलेगा नए वेतनमान का लाभ

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश में अनुबंध आधार पर कार्यरत टीजीटी (आर्ट्स) को संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा। लंबे समय से वेतन विसंगतियों को लेकर संघर्ष कर रहे शिक्षकों को लाभ देने के आदेश जारी हो गए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में यह फैसला लिया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2016 से लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिक्षा निदेशालय को याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर विचार कर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे।

अदालत के इसी निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कार्यालय आदेश जारी करते हुए वेतन संशोधन लागू करने की प्रक्रिया को गति दी है। याचिकाकर्ता टीजीटी की नियुक्ति वर्ष 2015 में अनुबंध आधार पर हुई थी, जिन्हें 2018 में नियमित किया गया। शिक्षकों की मांग थी कि उन्हें 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के तहत न्यूनतम वेतन का 60 प्रतिशत लाभ दिया जाए, जैसा कि राज्य सरकार के नियमों में प्रावधान है। प्रदेश सिविल सर्विस संशोधित वेतनमान नियम 2022 के तहत जहां नियमित कर्मचारियों के लिए पूर्ण संशोधित वेतनमान लागू होता है, वहीं अनुबंध कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान का 60 प्रतिशत भुगतान निर्धारित किया गया है।

अब इसी प्रावधान के अनुसार शिक्षकों के वेतन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ फिलहाल अस्थायी आधार पर दिया जाएगा। यह अंतिम रूप से उच्च न्यायालय में लंबित लेटर पेटेंट अपील (एलपीए) के निर्णय पर निर्भर करेगा। यदि भविष्य में किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान पाया जाता है, तो उसकी वसूली भी की जा सकती है। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि अनुबंध अवधि के दौरान वेतन 60 फीसदी संशोधित न्यूनतम वेतनमान के आधार पर तय करें। 1 जनवरी 2016 से नियमितीकरण तक की अवधि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सेवा पुस्तिका में संबंधित प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से दर्ज हों।

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