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अरविंद केजरीवाल को "पीएम नरेंद्र दामोदर मोदी के नाम पर पीजी डिग्री के बारे में जानकारी” दिए जाने करने का निर्देश दिया था,गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के उस आदेश को किया रद्द,केजरीवाल ने किया ट्वीट

हाई कोर्ट ने साथ ही सीएम केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका

गुजरात,रिपोर्ट
गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उसकी ओर से गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को "पीएम नरेंद्र दामोदर मोदी के नाम पर पीजी डिग्री के बारे में जानकारी” दिए जाने करने का निर्देश दिया गया था।
हाई कोर्ट ने साथ ही सीएम केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी ठोक दिया है।
गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला बदलते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, और गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में यह राशि जमा करने का निर्देश दिया है।

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