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हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के लिए अब निजी स्कूलों को दोगुना फीस चुकानी होगी

                               संबद्धता फीस दोगुना, एनओसी के लिए तीन गुना बढ़ाया शुल्क

काँगड़ा,रिपोर्ट नेहा धीमान 

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के लिए अब निजी स्कूलों को दोगुना फीस चुकानी होगी। इसके अलावा बोर्ड से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करने की फीस तीन गुना चुकानी होगी। नई संबद्धता के लिए पहले 10 हजार लिए जाते थे। अब 20 हजार रुपये फीस ली जाएगी। एनओसी के लिए पहले 50 हजार, अब 50 लाख रुपये लिए जाएंगे।

यह आदेश पहली अक्तूबर, 2023 और इसके बाद आवेदन करने वाले सभी निजी शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे।  जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड अधिनियम की धारा 19 (3) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निजी शिक्षण संस्थानों से संबद्धता रेगुलेशन के नियम 16.12.1 और 16.6.1 के तहत लिए जाने वाले संबद्धता शुल्क में संशोधन किया है। नए संशोधन के तहत निजी स्कूलों को संबद्धता प्राप्त करने के लिए बोर्ड को दोगुनी फीस देनी होगी।इसके अलावा संबद्धता नवीकरण, अपग्रेडेशन, तीन और पांच साल के संबद्धता शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है।  

उल्लेखनीय है कि बोर्ड ने 31 अक्तूबर तक सूबे में नौवीं से 12वीं कक्षा तक खुलने वाले नए स्कूल, अपग्रेडेशन और पहले से चल रहे स्कूलों की संबद्धता के नवीकरण के लिए आवेदन मांगे हैं। बोर्ड प्रबंधन की ओर से जारी अधिसूचना के तहत शर्तों को पूरा करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों को संबद्धता के लिए ऑनलाइन माध्यम से 31 अक्तूबर तक आवेदन करना होगा। 30 नवंबर तक प्राप्त आवेदनों का निरीक्षण होगा। निरीक्षण के दौरान पाई गईं कमियों के बारे में संबंधित संस्थानों को सूचित करने का समय 15 दिसंबर तक रहेगा। 30 दिसंबर तक संस्थान कमियों को दूर कर सकेंगे। शिक्षा बोर्ड 31 जनवरी, 2024 तक संबद्धता के लिए पहुंचे आवेदनों पर लिए गए निर्णयों के बारे में सूचित करेगा।





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