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हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत पर अयोग्य घोषित विधायक चैतन्य के पिता राकेश और निर्दलीय विधायक आशीष

                                                हाईकोर्ट ने अयोग्य घोषित विधायक चैतन्य के पिता राकेश और निर्दलीय विधायक आशीष को अंतरिम जमानत दी

शिमला , ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्दलीय विधायक आशीष और कांग्रेस के अयोग्य विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा को अंतरिम जमानत दी है। न्यायाधीश रंजन शर्मा ने इस मामले की सुनवाई की। 20 मार्च अगली सुनवाई है। पुलिस ने इन दोनों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर खरीद-फरोख्त की साजिश रचने का आरोप लगाया है। 


इन दोनों पर बालूगंज थाना में धारा 171ए, 171सी, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस के विधायक संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ ने यह मामला दर्ज करवाया है। चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा पूर्व उत्तराखंड मुख्य सचिव थे।




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