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हिमाचल में महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता के लिए आवेदन शुरू

                                    हिमाचल प्रदेश में महिलाएं आज से मासिक 1,500 रुपये ले सकती हैं

शिमला ,  ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश में महिलाएं गुरुवार से मासिक 1,500 रुपये लेने के लिए आवेदन कर सकती हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बुधवार को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि कार्यक्रम की घोषणा की। सरकार से नियमित आय नहीं प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1,500 से 1,500 रुपये मिलेंगे। 



महिलाओं को धन प्राप्त करने के लिए तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क करना होगा। योजना से लाभ लेने के लिए हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी होना आवश्यक होगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने योजना के तहत प्रदेश की योग्य महिलाओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 1,500-1,500 रुपये प्रति माह देने का फैसला किया है। 


सरकार योजना के तहत हर महीने पांच लाख से अधिक योग्य महिलाओं (18 से 59 साल) को धन देगी। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को पहले ही बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। जिला कल्याण अधिकारी और तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालयों में निशुल्क प्रार्थना पत्र मिलेंगे। इसके अलावा, आप इसे www.esomsa.hp.gov.in पर विभागीय वेबसाइट पर भी पा सकेंगे। पूरे प्रार्थना पत्रों को दुरुस्त करने के लिए 15 दिनों के भीतर वापस भेजा जाएगा। योजना में शामिल 10 से 25 प्रतिशत लाभार्थियों का एक वर्षीय निरीक्षण होगा।



यह दस्तावेज भी साथ में करवाने होंगे जमा

  •  प्रार्थना पत्र के साथ फोटोग्राफ
  •  वैध आयु प्रमाणपत्र
  • मूल निवासी प्रमाणपत्र
  • बैंक-डाकघर खाता संख्या के लिए पासबुक की छायाप्रति
  • आधार कार्ड की छायाप्रति
  • राशन कार्ड की छायाप्रति
  • बौद्ध भिक्षुणियों के लिए पंचायत या बौद्ध मठ की मुख्य भिक्षुणी द्वारा जारी प्रमाणपत्र



योजना में महिलाओं को शामिल नहीं किया जाएगा अगर वे एक परिवार में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी या अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी हैं। इसके अलावा, सेवारत या भूतपूर्व सैनिक या उनकी विधवा, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र-राज्य सरकार के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत, पेंशनभोगी, आयकरदाता के परिवार वाली महिला 31 मार्च 2023 तक प्रार्थी के साथ व्यस्क-अव्यस्क पुत्र या अविवाहित पुत्री परिवार रजिस्टर व राशन कार्ड में दर्ज होने वाले परिवार की परिधि में आएंगे।

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