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छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की कैद

                                  दो किशोरियों को छेड़छाड़ करने के दोषी को पांच साल की कैद

सोलन, ब्यूरो रिपोर्ट 

तीन अलग-अलग मामलों में दो किशोरियों से छेड़छाड़ करने के दोषी उमेश बंसल, निवासी शामती राजगढ़ रोड सोलन, को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो गुरमीत कौर की अदालत ने पांच साल की सजा और 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 


जुर्माना अदा न करने के एवज में 25 महीने का अतिरिक्त जेल भुगतना होगा। जैसा कि जिला उप न्यायावादी पीएस नेगी ने बताया, दोषी उमेश ने दो किशोरियों (10 और 8 वर्ष) को मई 2021 की शाम को अपने कमरे में ले जाकर उन्हें गलत तरीके से बंधक बना लिया। 


उसने फिर दोनों पीड़िताओं के संवेदनशील भागों को गलत तरीके से छुआ। दोषी ने भी उन्हें आपराधिक धमकाया। पीड़िता ने घटना के बारे में बाद में अपनी मां को बताया। वर्तमान मामला पीड़िताओं की मां के कहने पर थाना सोलन में दर्ज किया गया था. 13 जून 2021 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 


अभियोजन पक्ष ने आरोपी को दोषी ठहराने के लिए 19 गवाहों की जांच की। दोषी को पॉक्सो कानून और धारा 506 के तहत पांच से पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 10 से 10 हजार रुपये की जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल का साधारण कारावास भी भुगतना होगा। वहीं धारा 342 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये की सजा भी दी गई। जुर्माना अदा न करने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।


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