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डाक मतपत्र से वोट: सेवा कर्मियों की सक्रिय भागीदारी

                डॉक्टर, एचआरटीसी चालक-परिचालक और एंबुलेंस कर्मी डाक मतपत्र से वोट डाल सकते हैं

शिमला, ब्यूरो रिपोर्ट

आगामी लोकसभा चुनावों में अनिवार्य सेवाओं में सेवारत व्यक्ति मतदान के दिन अपनी ड्यूटी पर तैनाती के चलते डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे। 


मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के तहत आगामी लोकसभा एवं विधानसभा उप-चुनावों के लिए अनिवार्य सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को यह सुविधा मिलेगी।  


इसमें स्वास्थ्य विभाग के डाक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस सेवाएं, अग्निशमन सेवाएं और एचआरटीसी के चालक-परिचालक शामिल हैं (लोकल बस रूट नहीं)। इसके अलावा, अनिवार्य सेवाओं में हिमाचल प्रदेश राज्य दुग्ध प्रसंघ और दुग्ध सहकारी समितियां, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधि, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में कार्यरत इलेक्ट्रिशियन और लाइनमैन, जल शक्ति विभाग में सेवाएं दे रहे पंप ऑपरेटर और टर्नर शामिल हैं। 


उन्हें बताया गया कि इन मतदाताओं को फार्म 12 डी के माध्यम से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर आरओ/एआरओ द्वारा निर्धारित तिथियों पर पोस्टल वोटिंग सेंटर (पीवीसी) के माध्यम से मतदान करने की सुविधा मिलेगी।  उनका कहना था कि संबंधित विभागों को इस मामले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले लोगों को अपने वैलेट पेपर घर नहीं ले जाना होगा। चुनाव आयोग ने पहली बार नवीनतम प्रणाली लागू की है। चुनाव से पूर्व प्रशिक्षण के दौरान चुनाव कर्मियों को पोस्टल बैलेट से मतदान करना होगा।


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