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निर्दलीय विधायकों की हाईकोर्ट में चुनौती, इस्तीफा मंजूर नहीं होने पर

            हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में निर्दलीय विधायकों ने अपना इस्तीफा मंजूर नहीं होने पर अपील की

शिमला , ब्यूरो रिपोर्ट 

मंगलवार को निर्दलीय विधायकों ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस्तीफे को मंजूर नहीं करने पर चुनौती दी। याचिका बुधवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ में मुख्य न्यायाधीश एमएस राम चंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ के समक्ष विचाराधीन होगी। 


याचिका में विधानसभा अध्यक्ष को पार्टी कहा गया है। 22 मार्च को, हमीरपुर से आशीष शर्मा, देहरा से होशियार सिंह और नालागढ़ से केएल ठाकुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को भी इस्तीफे की एक प्रति दी गई थी। 




विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफों की प्रतियां राज्यपाल ने भेजी थीं। इन्हें मंजूरी नहीं दी गई और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 10 अप्रैल तक स्पष्टीकरण देने को कहा। इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ये तीनों निर्दलीय विधायक अपने इस्तीफे के बाद भाजपा में शामिल हो गए हैं।


 वहीं, निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को व्यक्तिगत तौर पर मिलकर इस्तीफे दिए गए हैं, जिन्हें वह रोक नहीं सकते हैं। इसलिए याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष को तीनों निर्दलीय विधायक उत्तर नहीं देंगे। इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। 


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