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बीमा कंपनी को 4.75 लाख रुपये नौ फीसदी ब्याज के साथ पीड़ित को देने के आदेश

                                ट्रक चोरी होने पर 4.75 लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ दे बीमा कंपनी

काँगड़ा,ब्यूरो रिपोर्ट 

 उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर ने चोरी हुए ट्रक का क्लेम न देने वाली बीमा कंपनी को 4.75 लाख रुपये नौ फीसदी ब्याज के साथ पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मुआवजा और मुकद्दमेबाजी के लिए 30 हजार रुपये भी पीड़ित को देने के लिए कहा गया है।

जानकारी के अनुसार कमला देवी और विनोद कुमार निवासी जोगीपुर डाकघर कछियारी तहसील एवं जिला कांगड़ा ने संयुक्त रूप से एक ट्रक खरीदा था। इस ट्रक को राजाेल के कर्म चंद, पिछले 10 वर्षों से चला रहे थे। 25 अक्तूबर, 2021 को कर्मचंद ने ट्रक को राजोल में खड़ा किया था, लेकिन जब वह 26 अक्तूबर सुबह वहां गया तो उसे वहां पर ट्रक नहीं मिला। इस संदर्भ में उसने ट्रक के मालिकों को फोन पर सूचना दी। सूचना के बाद अपने स्तर पर खोजबीन करने पर भी जब ट्रक नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस थाना गगल में 26 अक्तूबर को ट्रक के चोरी होने का मामला दर्ज करवा दिया। पुलिस ने छानबीन के दौरान ट्रक के इंजन, नंबर प्लेट और फ्रंट मिरर को बरामद कर चोरी की गुत्थी को सुलझा लिया।

इसके बाद ट्रक के संयुक्त मालिक कमला देवी और विनोद कुमार ने चोरी हुए ट्रक का क्लेम लेने के लिए द ओरिएंटल इंश्योंरेस कंपनी धर्मशाला में संपर्क किया, क्योंकि ट्रक का बीमा 20 अप्रैल, 2021 से 19 अप्रैल, 2022 तक था। कंपनी के समक्ष सभी साक्ष्य रखने के बाद भी इंश्योंरेस कंपनी क्लेम देने में आनाकानी करने लगी। इसके चलते पीड़ितों ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवा दी। वहीं, उपभोक्ता आयोग ने पीड़ितों की शिकायत को मंजूर करते हुए बीमा कंपनी को नौ फीसदी ब्याज के साथ 4.75 लाख रुपये के अलावा अदालती खर्च और मुआवजे के तौर पर 30 हजार रुपये देने के भी आदेश दिए हैं।





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