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चिट्टा के साथ पकड़े तीन दोषियों को दो साल का कारावास

                                          अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई

हमीरपुर,ब्यूरो रिपोर्ट 

सत्र न्यायाधीश हमीरपुर भुवनेश अवस्थी की अदालत ने चिट्टा बरामद करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है।अदालत ने अमित कुमार निवासी कोट मंसान्दण, तहसील भोरंज, मुकुल भट्टी निवासी वाल्मीकि कॉलोनी, हमीरपुर और विवेक भारद्वाज निवासी गांव सेर महल, तहसील भोरंज को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है।

 अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) के तहत तीनों दोषियों को दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 20,000-20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।इसके अतिरिक्त एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के तहत छह माह की कैद और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा भी दी गई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त सजा धारा 21(बी) के अंतर्गत और एक माह की सजा धारा 29 के अंतर्गत भुगतनी होगी।गौर हो कि पुलिस ने 19 मई, 2023 को जलाड़ी-फतेहपुर लिंक रोड पर गश्त के दौरान जलाड़ी की ओर से आ रही कार को रोका। कार में उक्त तीनों आरोपी सवार थे। तलाशी में कार के डैशबोर्ड से 11.607 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।इस मामले की पुष्टि के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज किए। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने पैरवी की है।


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