Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

रेरा अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति में देरी

                                                  हाईकोर्ट ने सरकार पर लगाया पांच लाख जुर्माना

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति में देरी पर राज्य सरकार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। 

सरकार को जुर्माना राशि हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में सोमवार तक जमा करने के लिए कहा गया है। अदालत ने लचर कार्यप्रणाली पर कड़ी फटकार भी लगाई। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा है कि रेरा के कार्यालय को शिफ्ट करने का क्या मकसद है, इसे स्पष्ट करना चाहिए। कार्यालय शिफ्ट करने की आड़ में नियुक्ति में टालमटोल तो नहीं की जा रही।खंडपीठ ने कड़े निर्देश दिए कि अगर 25 जून तक अध्यक्ष और सदस्य के नाम अधिसूचित नहीं किए, तो इसके खिलाफ न्यायिक आदेश पारित करेंगे।

 हाईकोर्ट ने चयन समिति की सिफारिशें रोके रखने के लिए भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने पूछा कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति समय पर क्यों नहीं की गई। अदालत ने इस मामले को लेकर मुख्य सचिव को अगली सुनवाई के दौरान निजी तौर पर पेश होने के आदेश दिए हैं। सरकार की ओर से दायर हलफनामे में बताया है कि रेरा के एक सदस्य विधुर मेहता की नियुक्ति कर दी गई है। अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य की नियुक्ति पर सरकार बहुत जल्द नाम घोषित करेगी।


Post a Comment

0 Comments

45 दवाओं समेत देश में बनीं 186 दवाइयों के सैंपल फेल