9 फीसदी ब्याज के साथ 1,55,620 रुपये क्लेम की राशि देने को भी कहा
काँगड़ा,रिपोर्ट नेहा धीमान
उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने क्लेम राशि नहीं देने पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को 10 हजार रुपये जुर्माना और 10 हजार रुपये मुकदमेबाजी के देने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा शिकायकर्ता को 9 फीसदी ब्याज के साथ 1,55,620 रुपये क्लेम की राशि देने को भी कहा है। जानकारी के अनुसार नीलम कुमार पत्नी स्वर्गीय दर्शन कुमार निवासी सिद्धबाड़ी तहसील धर्मशाला ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दी थी कि उनके पति ने ग्रुप क्रेडिट प्रोडक्ट प्लस प्लान के तहत 1,55,620 रुपये की बीमा पॉलिसी ली थी।इसी बीच उनके पति की 28 मार्च, 2022 को मृत्यु हो गई।
शिकायकर्ता ने क्लेम के लिए एचडीएफसी लाइफ इश्योरेंस कंपनी को दस्तावेजों सहित आवेदन किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कई तरह की आपत्तियां लगाकर क्लेम राशि देने से इन्कार कर दिया। इसके बाद सेवा में कमी के चलते शिकायकर्ता ने इसकी शिकायत उपभोक्ता आयोग में कर दी। वहीं शिकायत को मंजूर करते हुए उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 9 फीसदी ब्याज के साथ 1,55,620 रुपये देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही 10 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमेबाजी के लिए भी देने को कहा है।
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