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काजल की याचिका खारिज हाईकोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी

                                                   एक रिकवरी सूट में काजल के साक्ष्य बंद कर दिए गए

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा के विधायक पवन काजल की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें उन्होंने कांगड़ा के जिला न्यायाधीश की ओर से 22 अगस्त 2024 को पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत एक रिकवरी सूट में काजल के साक्ष्य बंद कर दिए गए थे।

 न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने वादी की ओर से साक्ष्य पेश करने में की गई देरी पर कहा कि जिला न्यायालय ने वादी को साक्ष्य पेश करने के लिए पहले ही 15 से अधिक स्थगन प्रदान किए थे। इस स्तर पर याचिकाकर्ता को और रियायत दी जाती है तो यह वादी की चूक को प्रीमियम देने जैसा होगा। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि कई मामलों में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए किसी भी पक्ष को तीन से अधिक अवसर नहीं दिए जाने चाहिए।


 उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से मना करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। पवन काजल की ओर से उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि याचिकाकर्ता को जिरह करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने दो गवाहों की जांच की अनुमति भी मांगी थी, जिसके लिए उचित लागत का भुगतान करने की भी पेशकश की गई थी। 


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