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राज्य चयन आयोग ने बदले भर्ती नियम, परीक्षाओं में बढ़े सुरक्षा मानक

                                     अब सीसीटीवी निगरानी में होंगी राज्य चयन आयोग की परीक्षाएं

हमीरपुर,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य चयन आयोग की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव कर दिया है। आयोग (व्यवसाय एवं प्रक्रिया) नियम 2024 में संशोधन कर परीक्षाओं को ज्यादा पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने का फैसला लिया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। 

अब राज्य चयन आयोग के तहत होने वाली सभी भर्ती परीक्षाएं सीसीटीवी की निगरानी में होंगी। परीक्षा में गड़बड़ी, हैकिंग या ब्लूटूथ इस्तेमाल पर आजीवन परीक्षा देने पर रोक रहेगी।प्रश्नपत्र और उत्तरपुस्तिकाएं स्ट्रॉन्ग रूम में डबल लॉकर और 24 घंटे निगरानी में रहेंगी। रिकॉर्ड कम से कम एक वर्ष तक सुरक्षित रहेगा। समान योग्यता वाले पद क्लब किए जाएंगे। नियमित और जॉब ट्रेनी के पद हालांकि अलग-अलग रहेंगे। एडमिट कार्ड अब क्यूआर कोड और बारकोड वाले होंगे। परीक्षाओं से संबंधित जानकारियां एसएमएस-मेल से मिलेगी। विभागों को प्रस्ताव भर्ती निदेशालय के माध्यम से ऑनलाइन भेजने होंगे। अन्य बोर्ड, निगम और उपक्रम भी सरकार की मंजूरी से रिक्तियां भेज सकेंगे। आवेदन की न्यूनतम अवधि भी 21 दिन तय कर दी है। 

परीक्षा में शामिल सभी अधिकारियों और पेपर सेटर्स को नो-रिलेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा। कम उम्मीदवार होने पर परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी। अधिसूचना के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर का नाम सिर्फ हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग होगा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और बीपीएल प्रमाणपत्र आवेदन की अंतिम तिथि और दस्तावेज सत्यापन के समय दिखाने होंगे।गलत कैटेगरी भरने पर केवल तय समय में ही सुधार का मौका मिलेगा।  दृष्टिबाधित-विकलांग अभ्यर्थियों को लिखने के लिए सहायक मिलेगा। उन्हें प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। अभ्यर्थी स्वयं भी सहायक ला सकते हैं, बशर्ते वह संबंधित पद से कम योग्यता वाला हो। जरूरत पड़ने पर इनके अलग परीक्षा केंद्र भी बनाए जा सकेंगे। भर्ती विज्ञापन हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में प्रकाशित होंगे।

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