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फर्म ने नहीं लौटाया 3.49 करोड़ का लोन, गारंटर गिरफ्तार

                                                         कर्ज न चुकाने पर बैंक ने की कानूनी कार्रवाई

सोलन , ब्यूरो रिपोर्ट 

एक निजी फर्म से लगभग 3.49 करोड़ रुपये का लोन और ब्याज वापस नहीं देने पर गारंटर को शिमला के ठियोग से गिरफ्तार कर लिया गया है।  आरोपी सहायक पंजीयक की अदालत में पेश हुआ।  25 अक्तूबर को सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन की अदालत ने राजेश कुमार गांव सतोग डाकखाना बजाशरा तहसील ठियोग, जिला शिमला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया।  राजेश कुमार निजी फर्म में गारंटर था।  इस फर्म ने बघाट बैंक सोलन से ऋण लिया था, लेकिन ऋण को निर्धारित सीमा के भीतर वापस करने में वह असफल रही।

इस पर बघाट बैंक सोलन ने उक्त फर्म को डिफाल्टर घोषित कर दिया। इसकी ब्याज सहित कुल देनदारी 3,49,26,957 रुपये बनती है। उक्त देनदारी न चुकाने पर उक्त फर्म के विरुद्ध सह सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सोलन कोर्ट में लोन रिकवरी का मामला में चल रहा है। राजेश कुमार उक्त फर्म का गारंटर था। उसे कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए बार-बार नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन वह पेश नहीं हो रहा था। इस पर कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। 

इसके बाद आरोपी को सोलन पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया।22 डिफाल्टरों में से 11 ने अभी तक मामले में गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण की कार्रवाई की है।  11 डिफाल्टरों की खोज अभी भी जारी है।  इनमें से एक सोलन जिला से है, जबकि दस शिमला व सिरमौर जिलों के हैं।


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