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क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

        कोरविओ, वोस्क्रो, हाइपेनेक्स्ट जैसे फर्जी प्लेटफॉर्म्स के जरिएये लोगों से ठगी करने का आरोप

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

बहुचर्चित क्रिप्टो करेंसी घोटाले से जुड़े मामले में विशेष न्यायाधीश दविंदर कुमार की अदालत ने आरोपी सुरेंद्र कुमार नेगी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।

सुरेंद्र कुमार नेगी पर कोरविओ, वोस्क्रो, हाइपेनेक्स्ट जैसे फर्जी प्लेटफॉर्म्स के जरिएये लोगों से ठगी करने का आरोप है। मामला पुलिस थाना पालमपुर में दर्ज से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि यह गंभीर आर्थिक अपराध है, जिसमें बड़ी साजिश और जनता के पैसे की भारी क्षति हुई है। 

सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि आर्थिक अपराधों में जमानत 4 देते समय सार्वजनिक हित और राज्य की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखना जरूरी है। सुरेंद्र नेगी की सक्रिय भूमिका, गवाहों को प्रभावित करने की आशंका और जांच अधर में होने के कारण जमानत नहीं दी जा सकती। इस घोटाले के मुख्य आरोपी सुभाष शर्मा दुबई भाग गया है।


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