हथियार और गोला-बारूद नजदीकी पुलिस स्टेशन या निर्धारित आर्म्स डिपो में जमा करवाएं
शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय और पंचायतीराज चुनावों के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने हथियार जमा कराने के आदेश जारी किए हैं। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया है कि वह सुनिश्चित करें कि जिन लोगों को हथियार रखने की अनुमति दी गई है, वे चुनाव प्रक्रिया तक अपने हथियार और गोला-बारूद नजदीकी पुलिस स्टेशन या निर्धारित आर्म्स डिपो में जमा करा दें।
हिमाचल प्रदेश की जिन निकायों में चुनाव नहीं होने हैं, ऐसे क्षेत्रों में हथियार जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। हथियार जमा कराने के लिए 5 मई 2026 तक की समय सीमा तय की गई है। यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश का पालन न करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय चुनाव के दौरान शांति भंग होने की आशंका, सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान और लाइसेंसी हथियारों के दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए लिया है।
आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने और मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।हालांकि, यह आदेश सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस कर्मियों, होमगार्ड और कानून-व्यवस्था की ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा वे व्यक्ति भी इससे मुक्त रहेंगे जो अपने हथियार जमा कराने के उद्देश्य से उन्हें लेकर जा रहे हैं। यह भी स्पष्ट किया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। आदेश को आपात स्थिति को देखते हुए पारित किया गया है। आयोग ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे कानून का पालन करें और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

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