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कृषि विकास अधिकारियों को राहत: हाईकोर्ट ने पदोन्नति रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक

                                   कृषि विभाग के अधिकारियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषि विभाग की ओर से जारी उस अधिसूचना पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत कृषि विकास अधिकारियों (एडीओ) की पदोन्नति को वापस लेने संबंधी आदेश दिए थे। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन्हें 4 फरवरी 2026 को कृषि विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था।

पदोन्नति के कुछ समय बाद ही विभाग ने 2 मई 2026 को एक नई अधिसूचना जारी कर उनके प्रमोशन आदेश को वापस ले लिया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि पिछले आदेशों में कोर्ट ने विभाग को प्रमोशन वापस लेने का कोई निर्देश नहीं दिया था, बल्कि विभाग ने अपनी मर्जी से यह कदम उठाया है। विभाग ने तर्क दिया था कि यह कार्रवाई पिछले कुछ अदालती मामलों के अनुपालन में की गई है। अदालत ने कहा कि विभाग ने प्रमोशन वापस लेने का निर्णय स्वयं लिया है, जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें पूर्व में छूट भी दी थी कि वे चाहें तो 2 मई वाली अधिसूचना को वापस ले सकते हैं।अगली सुनवाई 23 जून को होगी।


 

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