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चर@स त@स्करी के दो दोषियों को ढाई-ढाई साल का कठोर कारावास

                                                  नशा तस्करों पर कोर्ट का शिकंजा, दो आरोपियों को सजा

काँगड़ा,रिपोर्ट नवीन शर्मा 

चरस तस्करी के मामले में दो दोषियों को ढाई-ढाई वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को न्यायालय ने 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसे अदा न करने पर उन्हें 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

विशेष न्यायाधीश सह प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय धर्मशाला डॉ. अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।जानकारी के अनुसार 10 नवंबर 2020 को पुलिस थाना बैजनाथ की टीम आवाही नाग मोड़ के पास गश्त एवं यातायात जांच पर तैनात थी। इसी दौरान एक कार को जांच के लिए रोका गया। पुलिस को देखकर आगे की सीट पर बैठा युवक वाहन से उतरकर भागने लगा और उसने अपने जैकेट की जेब से एक कैरी बैग झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। कार चालक को भी मौके पर काबू कर लिया गया।पूछताछ में भागने वाले युवक की पहचान विनोद कुमार और चालक की पहचान शशि कुमार, दोनों निवासी जलपेहर, तहसील जोगिंद्रनगर जिला मंडी के रूप में हुई। 

झाड़ियों से बरामद कैरी बैग की तलाशी लेने पर उसमें से 312 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने चरस को कब्जे में लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की और जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए।अदालत ने साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने आदेश में कहा कि दोनों दोषियों ने जांच, पूछताछ और मुकदमे के दौरान जेल में जो 46 दिन बिताए गए उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत उनकी सजा में समायोजित किया जाएगा। साथ ही अदालत ने दोषियों को निर्णय एवं सजा के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के उनके अधिकार से भी अवगत कराया।

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