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दु*र्घटना में कर्मचारी की मौ*त के बाद परि*जनों को राहत, मु*आवजे की घो*षणा

                                             मृ*तक कर्मचारी के परिवार को मिलेगा वित्तीय सहयोग।

काँगड़ा,ब्यूरो रिपोर्ट 

कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त (पालमपुर) की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सड़क दुर्घटना में मृत एक कर्मचारी के परिजनों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने अमिको टेक्सटाइल्स को मृत कर्मचारी के माता-पिता को 18,43,735 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। 

कंपनी को यह राशि याचिका दायर करने की तिथि से 12 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ दो माह के भीतर चुकानी होगी।मामले के अनुसार जिला कांगड़ा के पंचरुखी तहसील कते अंतर्गत गांव बंगहाट के निवासी विजय कुमार अमिको टेक्सटाइल्स में मैकेनिक-कम-सुपरवाइजर के पद पर तैनात थे। 5 दिसंबर 2014 को वह कंपनी के आधिकारिक कार्य से वाहन लेकर गए थे। 

वापसी के दौरान राजपुरा के समीप हुई एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।मृतक के माता-पिता ने कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत अदालत में याचिका दायर कर बताया कि उनका पुत्र परिवार का एकमात्र सहारा और कमाऊ सदस्य था। सुनवाई के दौरान कंपनी और बीमा कंपनी ने विभिन्न तर्कों के साथ दावे का विरोध किया, लेकिन कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त गौरव कुमार की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और रिकॉर्ड का बारीकी से अध्ययन किया।

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