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न्याय प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार:पुरेंद्र वैद्य


  • कुल्लू,रिपोर्ट
    जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कुल्लू ने वीरवार को जिला न्यायिक परिसर के सभागार में पैरा लीगल वालंटियर्स के लिए एक दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू पुरेंद्र वैद्य ने कहा कि लोकतंत्र में न्याय प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और व्यक्ति को धनाभाव अथवा आर्थिक रूप से संपन्न न होने की स्थिति में भी न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, महिलाओं, दिव्यांगजनों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है।




इसमें मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। इस बारे में जन-जन तक जानकारी पहुंचनी जरूरी है, ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पैरा लीगल वालंटियर्स की क्षमता निर्माण के साथ उसे बढ़ावा देना है, ताकि जिले में अधिक से अधिक लोगों को आपसी सहमति से मामलों के हल के लिए जागरूक एवं प्रेरित किया जा सके। इससे समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनी रहेगी। लोगों के अनावश्यक रूप से लंबे समय तक मामलों के चलने उनके धन और समय की भी बचत होगी।

उन्होंने पैरा लीगल वालंटियर्स में अधिकतर संख्या महिलाओं की होने पर प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि एक महिला ही महिला को बेहतर ढंग से समझाकर उसका दु:ख-दर्द कम कर सकती है। अध्यक्ष उपमंडलीय विधिक सेवाएं समिति लाहौल एवं स्पीति अरविंद कुमार ने आपराधिक नियमों के तहत विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत जमानती तथा गैर जमानती अपराधों के बारे में बताया। अध्यक्ष उपमंडलीय विधिक सेवाएं समिति कुल्लू सचिन रघु ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों की पैरा लीगल वॉलंटियर्स को अगवत करवाया। सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल शर्मा ने लोक अदालतों और नालसा की योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
वहीं अधिवक्ता धमेंद्र शर्मा, शिवानी शर्मा, पवन रेखा और हीरा चौधरी ने भी कानूनी जानकारी दी। कार्यक्रम में जिले के 15 पैरा लीगल वालंटियरों ने भाग लिया।

साभार अमर उजाला।

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