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हिमाचल में नया फीस कानून तोड़ने पर लगेगा दो से पांच लाख तक जुर्माना।



  • शिमला,रिपोर्ट

  • हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए बनाए जा रहे नए कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं। सरकार के दिशा-निर्देश नहीं मानने वाले स्कूलों को निजी कानून के तहत 2 से 5 लाख तक जुर्माना भुगतना पड़ेगा। सोमवार को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सरकार से मंजूरी के बाद 18 मार्च से पहले विधानसभा सदन में विधेयक को रखा जाएगा।


विधानसभा से पारित होने के बाद विधेयक कानून के तौर पर लागू होगा। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक एक्ट 1997 में संशोधन करने की जगह सरकार अब नया कानून तैयार कर रही है। विधि विभाग ने कानून बनाने के लिए विधेयक को मंजूर कर दिया है। नए कानून के तहत जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में निजी स्कूलों की फीस तय की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता वाली कमेटी 30 को मंजूरी देगी और इसी कमेटी के पास निजी स्कूल फीस से संबंधित शिकायतों की अपील कर सकेंगे।

निजी स्कूलों में दी जा रहीं सेवाओं और मूलभूत सुविधाओं के आधार पर फीस को तय किया जाएगा। शिक्षकों को दिए जा रहे वेतन को भी ध्यान में रखते हुए फीस तय की जाएगी। नए कानून के तहत स्कूल वर्दी और किताबों को लेकर भी दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे। निजी स्कूल अपनी मर्जी से दुकानों को चिह्नित कर अभिभावकों को वहीं से खरीद करने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे।

मंत्रिमंडल की बैठक में पहली से चौथी कक्षा की स्कूल खोलने को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। हालांकि, कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के चलते इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूलों में बुलाने के आसार बहुत कम हैं। बैठक में 31 मार्च तक सरकारी स्कूलों में बंद की गई मिड-डे मील की सुविधा को लेकर भी फैसला होने की संभावना है।

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