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बिलिंग घाटी में पैराग्लाइडिंग के लिए आगामी आदेश तक रोक :जिलाधीश कांगड़ा

बैजनाथ (रितेश सूद)
विश्व विख्यात पैराग्लाइडिंग साईट बिलिंग में पैराग्लाइडिंग पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है,दो दिन पहले बिलिंग में हुए हादसे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने वीरवार देर शाम को आदेश देकर इस साईट को उड़ान के लिए प्रतिबंध कर दिया है। जिलाधीश कांगड़ा  डॉ. निपुण जिंदल ने एसडीएम को आदेश जारी किए है,कि पायलट और पैराग्लाइडिंग के लाइसेंस की चेकिंग के लिए दो जगहों उड़ानें भरने और उतरने वाले स्थल पर उचित व्यवस्था की जाए, ताकि बिना पंजीकरण के पैराग्लाइडिंग पर अंकुश लगाया जा सके। 
इसके साथ ही लैंडिंग साइट पर नो पार्किंग जोन के आदेश भी पारित करने के लिए कहा गया है, 15 दिन के भीतर इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, आदेशों की अनुपालना होने पर ही पैराग्लाइडिंग पर रोक के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाएगा,वही पर्यटन विकास अधिकारी ने पैराग्लाइडिंग ऑपरेटरों और पायलटों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा है,वहीं अब पंजीकरण के साथ ही यूनिक कोड देने की व्यवस्था भी करनी होगी। बिना लाइसेंस के पैराग्लाइडिंग करने वालों के लिए जुर्माने का प्रावधान किया जाए। जो पायलट बार-बार आदेशों की अवहेलना करते हुए पाए जाएं,उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जांंए।

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