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स्माइलैक्स और बायोजेनेटिक कंपनी की ड्रग एंड कास्टेमेटिक एक्ट के तहत जांच शुरू

                           पुलिस अधीक्षक और ड्रग कंट्रोलर को सूचना दिए बिना पंजाब भेज दीं दवाएं

सोलन,ब्यूरो रिपोर्ट 

स्माइलैक्स और बायोजेनेटिक कंपनी की ड्रग एंड कास्टेमेटिक एक्ट के तहत जांच शुरू हो गई है। इन दोनों कंपनियों के पास ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट के तहत लाइसेंस व परमिशन दोनों था। लेकिन दवाओं को बेचने के दौरान अनियमितताएं पाई गई हैं। पंजाब में पुलिस अधीक्षक और ड्रग कंट्रोलर को लिखित में सूचना दिए बिना दवाओं को भेजने का आरोप है।

इस पर विभाग ने भी इन दोनों कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।  दवा नियंत्रण संगठन के नियमानुसार कोई भी कंपनी प्रतिबंधित दवाओं को अगर अपने राज्य से बाहर बेचती है तो उस संबंधित कंपनी को संगठन को सूचना देनी होती है।साथ ही पुलिस अधीक्षक और उस राज्य के ड्रग कंट्रोलर को लिखित में सूचना देनी होती है। लेकिन इन दोनों कंपनियों ने ऐसा नहीं किया। इन दोनों कंपनियों ने नियमों की उल्लंघना की है जिसके आधार पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी पंजाब में प्रतिबंधित दवाएं मिलने के बाद पंजाब पुलिस ने इन दोनों कंपनियों में दबिश दी और यहां पर तैयार माल कच्चे माल का कब्जे में लिया है।

पकड़ी गई इन दोनों कंपनियों के पास दवा निर्माण लाइसेंस और सक्रिय फार्मास्युटिकल अवयवों से युक्त दवा फॉर्मूलेशन के निर्माण के लिए प्रासंगिक उत्पाद अनुमतियां हैं, जो दोनों अधिनियमों, एनडीपीएस अधिनियम के साथ-साथ औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के दायरे में आती हैं। वहीं कंपनी पर मामला हिमाचल राज्य के बाहर दवा फॉर्मूलेशन की अवैध बिक्री से संबंधित है और पंजाब पुलिस ने इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ड्रग फॉर्मूलेशन की बिक्री के संबंध में एनडीपीएस अधिनियम के तहत उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए  पंजाब पुलिस ने अब तक हिमाचल के बाहर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है।राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि औषधि नियंत्रण प्रशासन ने फर्म की खरीद के संबंध में उल्लंघन का पता लगाने के लिए जांच बिठा दी है। इसमें सहायक औषधि नियंत्रक की देखरेख में औषधि निरीक्षकों की टीम का गठन किया है। टीम ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि दोनों कंपनियों के पास ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट के तहत लाइसेंस व परमिशन थी।





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