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चेक बाउंस मामले में अंब की अदालत ने दोषी को छह माह की कैद

                                              तीन लाख 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई

ऊना,ब्यूरो रिपोर्ट 

चेक बाउंस मामले में अंब की अदालत ने दोषी को छह माह की कैद और तीन लाख 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अंब कोर्ट नंबर एक के न्यायाधीश निरंजन धौचक ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को यह फैसला सुनाया। 

शिकायतकर्ता नीरज सिंह जसवाल पुत्र बलकार सिंह वासी गांव संघनेई, तहसील घनारी के अधिवक्ता अश्वनी अरोड़ा ने बताया कि आरोपी ने मार्च 2014 में ढाई लाख गाड़ी खरीदने के लिए उधार लिया था। जब अपने दिए हुए पैसे आरोपी से मांगे तो उसने शिकायतकर्ता को ढाई लाख रुपये का चेक स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा गगरेट का दे दिया। जब शिकायतकर्ता ने इस चेक को अपने खाते में लगाया तो बैंक वालों ने अपना मेमो लगाकर वापस कर दिया कि खाते में पैसे कम हैं। 



इस पर शिकायतकर्ता के वकील ने आरोपी को केस करने से पहले धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत नोटिस दिया लेकिन नोटिस के बावजूद आरोपी ने पैसे नहीं दिए। इसके बारे में अदालत में केस करने के उपरांत दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों के आधार पर आरोपी अनिल कुमार निवासी जोल सप्पड, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर को अदालत ने छह माह की सजा और तीन लाख 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।




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