एक अभ्यर्थी की आपत्ति ने बदल दिया नतीजा
हमीरपुर,ब्यूरो रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने 16 अप्रैल को घोषित किए ड्राइंग मास्टर के परिणाम में आंशिक संशोधन किया है।
दस्तावेजों के मूल्याकंन में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को लेकर एक अभ्यर्थी की ओर से दर्ज की आपत्ति पर आयोग ने परिणाम में संशोधन किया है। महिला अभ्यर्थी रेखा को आपत्ति के बाद नौकरी मिल गई है, जबकि पहले अभ्यर्थी को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के मानक पूरे न करने पर अपात्र घोषित किया गया था।19 अप्रैल को अभ्यर्थी रेखा ने आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई थी। दरअसल, ओबीसी अनारक्षित वर्ग की अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता में 50 फीसदी से कम अंक मिलने पर अपात्र करार दिया गया था।
अभ्यर्थी ने भंग हो चुके आयोग के दौर में जारी एक नोटिफिकेशन संशोधन को आधार बनाया, जिसमें इस वर्ग के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में पांच फीसदी की छूट दी गई थी। इस आधार पर दोबारा नतीजे को संशोधित किया गया। इसके चलते इस वर्ग में कई अभ्यर्थियों के स्टेशन बदले गए हैं, जबकि आपत्ति दर्ज करने वाली अभ्यर्थी रेखा को मंडी जिले में पोस्टिंग मिलेगी।आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करने के निर्णय के मद्देनजर परिणाम में आंशिक संशोधन किया गया है।
0 Comments