सरकार ने जारी किए संशोधित नियम
शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश में होम स्टे संचालक अब 3000 से 10,000 तक कमरे का किराया वसूल सकेंगे। संशोधित होम स्टे रूल्स 2025 में यह प्रावधान किया गया है।
10,000 तक किराये वाले कमरे में सुविधाओं को लेकर सरकार चेक लिस्ट बनाएगी। होम स्टे रूल्स 2025 में संशोधन कर पंचायतों में होम स्टे चलाने वालों को राहत दी गई है। 3000 से कम किराये वाले होम स्टे में बिजली-पानी के घरेलू कलेक्शन लगेंगे। फरवरी माह में होम स्टे संचालन को व्यवसायिक गतिविधि मानते हुए बिजली, पानी के व्यवसायिक कनेक्शन अनिवार्य किए थे।इसे लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के होम स्टे चालकों ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि यहां अधिकतर बेरोजगार स्वरोजगार के लिए होम स्टे चला रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में होटलों की तर्ज पर होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट चल रहे हैं।
संशोधित होम स्टे रूल्स 2025 की दो हफ्तों में अधिसूचना जारी होगी, राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद यह लागू हो जाएंगे। प्रदेश सरकार ने होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट को तीन श्रेणियों सिल्वर, गोल्डन और डायमंड में बांटा है। 3000 रुपये तक किराये वाले सिल्वर, 3000 से 10,000 तक गोल्डन और 10,000 से अधिक वाले डायमंड श्रेणी में आएंगी। सभी होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट को नए नियमों के तहत नए सिरे से पंजीकरण करवाना होगा। पहले से पंजीकृत इकाइयों को वैधता खत्म होने के बाद फीस चुकानी होगी।
0 Comments