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मंडी में सफाई कर्मचारियों की कमी पर हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

                                     अगली तारीख तक बेहतर हलफनामे दाखिल करने के दिए निर्देश

मंडी,ब्यूरो रिपोर्ट 

प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला मंडी में सफाई कर्मचारियों की कमी और कचरा निस्तारण को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य और नगर परिषद दोनों को एक ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

न्यायालय ने कचरा निस्तारण पर सवाल उठाते हुए कहा कि कचरा अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट गांव बागा तहसील अर्की सोलन तक कैसे ले जाया जाता है, जो लगभग 100 किलोमीटर दूर है। अदालत ने इस पर अगली तारीख तक बेहतर हलफनामे दाखिल करने के दिए निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में कचरे को अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट तक ले जाने के संबंध में आवश्यक विवरण देना होगा।कचरे को ले जाने के लिए कितने वाहनों की संख्या और उनके भेजने में लागत कितनी है, सब रिपोर्ट में पेश करने को कहा है।

साथ ही अवैध निर्माण और अतिक्रमण से संबंधित कार्यवाही की स्थिति का भी विस्तृत ब्योरा देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। अदालत ने यह आदेश जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिए। कोर्ट को बताया गया कि नगर परिषद सरकाघाट में 34 सफाई कर्मचारी घर-घर से कूड़ा इकट्ठा करते हैं और सूखे और गीले कचरे को अलग करते हैं। सुनवाई के दौरान पाया गया कि वहां कोई जूनियर इंजीनियर स्थायी रूप से तैनात नहीं है। घुमारवीं के जेई को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, जो सप्ताह में केवल दो दिन आते थे। न्यायालय ने यह भी गौर किया कि 1 अगस्त 2024 से नगर परिषद सरकाघाट में कोई सेनेटरी सुपरवाइजर तैनात नहीं है।



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