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कांगड़ा के गगल हवाई अड्डे पर लगातार पक्षियों के खतरे

                      केंद्र सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहित राज्य सरकार को नोटिस जारी

काँगड़ा,रिपोर्ट नेहा धीमान 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला कांगड़ा के गगल हवाई अड्डे पर लगातार पक्षियों के खतरे (बर्ड मेनेस) को लेकर एक जनहित याचिका पर स्वतः संज्ञान लिया है।

 मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहित राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। जनहित याचिका में गगल हवाई अड्डे पर पक्षियों के मंडराने से विमानों की सुरक्षा को होने वाले खतरे के बारे में बताया गया है।गगल एयरपोर्ट के पास कचरे और मांस के अवशेषों को पक्षियों के जमा होने का एक प्रमुख कारण बताया गया, जिससे हवाई दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। 

यह खुलासा हाल ही के एक सर्वे में भी उजागर किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने प्रतिवादियों राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण) को अगली सुनवाई तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है, क्योंकि हवाई सुरक्षा के लिहाज से यह महत्वपूर्ण विषय है। पक्षियों का विमान से टकराना (बर्ड स्ट्राइक) एक गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।



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