सड़क दुर्घटना के किसी भी पीड़ित को डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार
शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटना के किसी भी पीड़ित को डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार दिया जाएगा। इसके लिए अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाएगा।
दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों तक पीड़ित का ऐसे अस्पतालों में कैशलेस इलाज होगा।11 जून को इस संबंध केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के सचिव ने एक वर्चुअल बैठक बुलाई है। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम शामिल होंगे। इसमें हिमाचल से पूछा जाएगा कि यह योजना को पायलट आधार पर लागू करने के लिए कितना तैयार है। इस योजना को राज्य स्वास्थ्य सलाहकार परिषद के माध्यम से लागू किया जाना है।सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से योजना लागू की गई है। वर्तमान में यूटी चंडीगढ़, पुंडुचेरी आदि में इस योजना को लागू किया गया है।
अब पायलट कार्यक्रम के तहत इसे हिमाचल और मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य अथॉरिटी की ओर से स्थानीय पुलिस, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, पैनलबद्ध अस्पतालों के समन्वय से किया जाएगा।बता दें कि कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 भारत सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य सड़क हादसों में घायल लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। इस योजना को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 5 मई, 2025 से पूरे देश में लागू किया है। यह योजना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत अधिसूचित है और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में लागू होती है।
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