अदालत में 15 छात्राओं के हुए बयान दर्ज
सिरमौर,ब्यूरो रिपोर्ट
छात्राओं से अशोभनीय व्यवहार व छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार आरोपी शिक्षक को विभाग ने निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। शिक्षक 48 घंटे से अधिक समय से पुलिस हिरासत में हैं, ऐसे में नियमानुसार उनपर यह कार्रवाई की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार निदेशक स्कूल शिक्षा हिमाचल प्रदेश ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेशों में उन्होंने कहा है कि टीजीटी (नॉन मेडिकल) राकेश कुमार के खिलाफ बीएनएस की धारा 75 व पॉक्सो एक्ट सेक्शन 10 के तहत मामला दर्ज हुआ है।ऐसे में वह 21 जून से पुलिस हिरासत में हैं। नियमानुसार लगातार 48 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में होने के चलते उन्हें आगामी आदेशों तक निलंबित किया गया है। उधर, इस मामले में उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग को जांच का जिम्मा भी सौंपा गया है। उधर, सोमवार को इस मामले में स्कूल की 15 छात्राओं के 164 के तहत अदालत के समक्ष बयान दर्ज हुए हैं। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है। जबकि आरोपी शिक्षक पुलिस रिमांड पर है, उन्हें मंगलवार को पुनः अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।गौरतलब है कि शुक्रवार को यह मामला विद्यालय प्रशासन के संज्ञान में शिक्षा संवाद के दौरान आया था। इसके बाद यौन उत्पीड़न समिति की बैठक का आयोजन किया गया था।
बैठक में लिखित व मौखिक शिकायतकर्ता छात्राओं को समिति सदस्यों के सामने अपना पक्ष रखने को कहा गया। इस दौरान छात्राओं ने विद्यालय के एक गणित अध्यापक पर उनके साथ गंदा व्यवहार करने और मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाए थे। हालांकि स्कूल प्रबंधन के मामला संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई न होने पर शनिवार को लोगों ने स्कूल परिसर में प्रदर्शन किया था।इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उधर, उपनिदेशक उच्च शिक्षा विभाग डॉ. हिमेंद्र बाली ने बताया कि निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आरोपी शिक्षक को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मामले में उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं, एसपी एनएस नेगी ने बताया कि 15 छात्राओं के अदालत के समक्ष बयान दर्ज करवा लिए गए हैं। आरोपी शिक्षक पुलिस रिमांड पर है।
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