सरकार व निजी प्रतिवादी से तीन सप्ताह में जवाब मांगा
शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गोरखी देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सहायक वार्डन पद की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। निर्देश दिया कि परिणाम कोर्ट की अनुमति के बिना जारी नहीं होगा।
न्यायाधीश संदीप शर्मा ने सरकार व निजी प्रतिवादी से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। आरोप है कि एक उम्मीदवार को अनुचित लाभ देने की कोशिश हुई। उसने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक निजी प्रतिवादी ने एनएसएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था। बाद में शिक्षा सचिव ने आदेश देकर देर से जमा प्रमाणपत्र पर विचार करने को कहा।याचिकाकर्ता के अनुसार, यह प्रमाणपत्र 29 जुलाई तक अस्तित्व में ही नहीं था।
याचिकाकर्ता ने दस्तावेज दिखाया, जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिमगिरी (चंबा) के प्रिंसिपल ने 16 एनएसएस स्वयंसेवकों के प्रमाणपत्र हस्ताक्षर के लिए निदेशक उच्च शिक्षा को पत्र भेजा था। चूंकि साक्षात्कार गुरुवार को होना था, अदालत ने पूरी चयन प्रक्रिया रोकने के बजाय निर्देश दिया कि प्रक्रिया जारी रहे, लेकिन परिणाम घोषित न हों। याचिकाकर्ता को विवादित दस्तावेजों की अनुवादित प्रतियां चार सप्ताह में जमा करने को कहा गया है। सहायक वार्डन पद के लिए विज्ञापन 7 अप्रैल 2025 को जारी हुआ था और अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय थी।
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