एसपीयू के सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति बहाल
शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) नियुक्ति मामले में सहायक प्रोफेसर को राहत देते हुए उनकी नियुक्ति को बहाल किया है। ये आदेश मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने दिए हैं।
खंडपीठ ने एकल जज के फैसले पर रोक लगाते हुए एसपीयू और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में सहायक प्रोफेसर जूलॉजी के पद पर तैनात अपीलकर्ता ने अपनी रद्द की गई नियुक्ति के फैसले के खिलाफ डबल बेंच के समक्ष अपील याचिका दायर की थी।एकल न्यायाधीश ने इनकी नियुक्ति को रद्द करते हुए विश्वविद्यालय को प्रतीक्षा सूची में अगले योग्य उम्मीदवार को नियुक्ति देने के निर्देश दिए थे।
एकल पीठ ने पाया था कि चयनित उम्मीदवार को गलत तरीके से अतिरिक्त अंक दिए गए थे, जिससे वह साक्षात्कार के लिए योग्य बन गई थी। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि सहायक प्रोफेसर ने 2004 से 2008 के बीच जिस अनुभव प्रमाण पत्र का दावा किया था, उस समय उसके पास सहायक प्रोफेसर बनने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं थी। इसलिए इस अवधि के अनुभव के लिए अंक नहीं दिए जा सकते थे। अदालत ने इटरनल यूनिवर्सिटी के अनुभव प्रमाणपत्रों पर भी गंभीर संदेह व्यक्त किया है। याचिका में चयनित उम्मीदवार की योग्यता और अनुभव प्रमाणपत्रों पर गंभीर आरोप लगाए।
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