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हिमाचल सरकार ने महार्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना-2024 में किए अहम बदलाव

                                                             संशोधित अधिसूचना जारी

शिमला, ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल सरकार ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना-2024 में बदलाव करते हुए अधिसूचना को संशोधित कर दिया है। अब आवास निर्माण योजना के अपात्रों को भी 15 दिन में बाहर करने का कारण बताया जाएगा। योजना के तहत आवेदन, अनुशंसा, अनुमोदन और राशि वितरण की प्रक्रिया अब नई व्यवस्था से होगी। आवास अनुदान की राशि का आवंटन ई-वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।हिमाचल सरकार ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना-2024 में बदलाव करते हुए अधिसूचना को संशोधित कर दिया है। अब आवास निर्माण योजना के अपात्रों को भी 15 दिन में बाहर करने का कारण बताया जाएगा।

योजना के तहत आवेदन, अनुशंसा, अनुमोदन और राशि वितरण की प्रक्रिया अब नई व्यवस्था से होगी। आवास अनुदान की राशि का आवंटन ई-वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।नए प्रावधानों के तहत अब जिला के उपायुक्त और जनजातीय उपमंडलों में नियुक्त अधिकारी जैसे पांगी में आवासीय आयुक्त, भरमौर में अतिरिक्त दंडाधिकारी, स्पीति में अतिरिक्त उपायुक्त तथा डोडरा-क्वार में उप-मंडलाधिकारी (नागरिक) को न केवल पात्र आवेदनों की अनुशंसा 15 दिनों में भेजनी होगी, बल्कि अपात्र आवेदकों की सूची भी कारण सहित तैयार कर 15 दिनों के भीतर निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण के माध्यम से सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को भेजनी होगी। पहले इस संबंध में केवल पात्र आवेदनों को निदेशक के पास भेजने का प्रावधान था, जिससे कई बार अपात्र मामलों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती थी।अधिसूचना के अनुसार अब तक पैरा 6(9) के तहत निदेशक द्वारा प्राप्त अनुशंसित आवेदनों की दोबारा जांच कर सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) के माध्यम से मुख्यमंत्री को अनुमोदन के लिए भेजने की प्रक्रिया लागू थी। नए संशोधन में इस एकल फाइल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सीधे अनुमोदित मामलों की सूची निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हिमाचल प्रदेश को भेजी जाएगी और प्रति संबंधित उपायुक्तों को भी दी जाएगी।

निदेशक कार्यालय द्वारा प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति संबंधित जिला उपायुक्तों, आवासीय आयुक्तों तथा तहसील/जिला कल्याण अधिकारियों को दी जाएगी। प्रक्रिया में जिला स्तर पर उपायुक्त/जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी, पांगी, भरमौर, काजा, डोडरा-क्वार में अलग व्यय खाता रखा जाएगा। संबंधित उपायुक्त को राशि उपयोग प्रमाण पत्र महालेखाकार हिमाचल प्रदेश को भेजना होगा। स्वीकृति की प्रतियां महालेखाकार, वरिष्ठ उप-लेखाकार (लेखा और हकदारी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जिला कोषागार तथा संबंधित कल्याण अधिकारियों को भी भेजी जाएंगी। लाभार्थियों को भी स्वीकृति की सूचना सीधे दी जाएगी।


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